टोटो चालक के लिए परिवहन विभाग के नए नियम एक अगस्त से लागू। अब्दुल कलाम

टोटो चालक के लिए परिवहन विभाग के नए नियम एक अगस्त से लागू।

आसनसोल :- टोटो के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार चलाए गए अभियान के बीच टोटो परिचालन के लिए परिवहन विभाग के नए नियम लागू होने जा रहा हैं। एक अगस्त से इन नियमों को न माननेवालों पर सख्त कार्रवाई कि जायगी। अब टोटो को चलाने के लिए न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बल्कि ड्राइनवर का लाइसेंस होना चाहिए। जिन मार्गों पर बसें, मिनी बसें और वैध ई-रिक्शा चलते हैं, वहां एक अगस्त से अवैध ई-रिक्शा या टोटो को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-रिक्शा या टोटो आरटीओ एवं एआरटीओ द्वारा निर्धारित रूट पर ही चल सकेंगे। यह नया नियम एक अगस्त से लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा टोटो के मालिकों और चालकों पर आरटीओ द्वारा कार्रवाई की जायेगी। शनिवार को अंडाल थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अंडाल ट्रैफिक गार्ड पुलिस ने माइकिंग कर ई-रिक्शा व टोटो मालिकों व चालकों को नये नियमों के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। अंडाल ट्रैफिक गार्ड के पुलिस अधिकारी ने कहा कि नये नियमों से सभी को जानकारी देने के लिए क्षेत्र में लगातार माइकिंग करायी जा रही है। वहीं नए नियमों की जानकारी मिलने के बाद कुछ टोटो मालिक व चालक चिंतित हैं। कई टोटो मालिकों और चालकों ने टोटो पंजीकरण और चालक लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया है। 

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